
'3 दिन के अंदर कांग्रेस MLA आरिफ मसूद के खिलाफ दर्ज हो FIR', जबलपुर हाई कोर्ट का सख्त आदेश, जानिए पूरा मामला
मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट ने भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि तीन दिन के अंदर आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साथ ही हाई कोर्ट ने डीजीपी को इस मामले में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है।
मालूम हो कि भोपाल में फर्जी तरीके से कॉलेज चलाने के मामले में हाई कोर्ट ने आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में एडीजी कम्युनिकेशन संजीव समी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। साथ ही यह निर्देश दिया गया कि दो अधिकारी अपने हिसाब से चुनकर इस अमन एजुकेशन सोसाइटी के फर्जीवाड़े की जांच करें।
वहीं, इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए कहा कि फिलहाल आरिफ मसूद का कॉलेज जारी रखा जाएगा। हालांकि, हाई कोर्ट ने नए सत्र के लिए एडमिशन देने पर रोक लगा दी है। वहीं, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद हाई कोर्ट के स्पेशल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं।
जस्टिस अतुल श्रीधर की डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जज ने हैरानी जताते हुए कहा कि संभव नहीं है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के चलते इस तरह से 20 सालों से फर्जीवाड़ा चल रहा हो।
हाई कोर्ट ने कहा कि आरिफ मसूद के राजनीतिक कनेक्शन ऐसे हैं कि साल 2004 में आरिफ मसूद ने फर्जी सेल डीड दी। उसके बाद भी सरकार ने आरिफ मसूद को दोबारा सेल डीड जमा करने के निर्देश दिए लेकिन दोबारा जमा की गई सेल डीड को 20 साल तक किसी ने भी जांचने की हिम्मत नहीं जुटाई। हाई कोर्ट ने कहा है कि मामले में न केवल आरिफ के खिलाफ कार्रवाई हो बल्कि उन अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, जिनकी इस पूरे मामले में भूमिका है।
Source:indiatv.in